भाजपा के आंदोलन से पहले नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू


*नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लगाई गई* 


मंदसौर 2 नवम्बर 19/ मंदसौर जिले की कानून व्यवस्था एवं वर्तमान में जारी बाढ़ राहत कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर कार्यालय मंदसौर के परिसर में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, बंद आदि पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 2 ) के तहत निषेध आघा का जारी की जाना आवश्यक है। अत: नवीन कलेक्टर कार्यालय मंदसौर के परिसर में प्रदर्शन जुलूस पर रोक लगाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा - 144 के प्रावधानों को लागू करते हुए यह आदेशित किया गया है कि: नवीन कलेक्टर कार्यालय मंदसोर के परिसर में किसी प्रकार की रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, बंद, नारे लगाना, शोरगल करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, अस्त्र - शस्त्रों के प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।